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शिक्षा निदेशक माध्यमिक व डीआईओएस संतकबीर नगर अवमानना के दोषी करार

कारण बताओ नोटिस जारी, 16 मार्च को दोनों अधिकारी तलब प्रयागराज, 04 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक संत कबीरनगर गिरीश कुमार सिंह एवं शिक्षा निदेशक माध्यमिक उप्र लखनऊ विनय कुमार पांडेय को अवमानना का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि क्यों न उन्हे जानबूझकर कोर्ट आदेश की अवहेलना करने तथा कोर्ट आदेश के पालन पर रोक लगाने के लिए अवमानना के आरोप में केस चलाकर दंडित किया जाय। कोर्ट ने दोनों अधिकारियो को 16 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने रमाकांत त्रिपाठी व दो अन्य की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट के आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षक हाजिर थे। उन्हें नोटिस दे दी गयी और शिक्षा निदेशक माध्यमिक को नोटिस जारी की गयी है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कोर्ट को बताया कि निदेशक ने 1 फरवरी 19 के आदेश से निर्देश दिया है कि वित्तीय मामले में बिना सरकार की अनुमति के भुगतान न किये जाय। जिसकी वजह से आदेश का पालन नहीं हो सका है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी आदेश कोर्ट के आदेश पर प्रभावी नहीं होंगे। कोर्ट आदेश की अवहेलना की छूट नहीं दी जा सकती। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक

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