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प्रदेश में बच्चों को पौष्टिक आहार देने की योजना लागू करने का ब्योरा तलब

प्रयागराज, 24 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आंगनवाड़ी योजना के तहत प्रदेश के बच्चों को पौष्टिक आहार कैसे व किस तरीके से मुहैया कराया जा रहा है। कोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के जरिए बच्चों को दिये जा रहे पौष्टिक आहार के ब्योरे के साथ जवाबी हलफनामा मांगा है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी की खंडपीठ ने निशांत चंद्रा व आठ अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के जरिये बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए पौष्टिक आहार देने की योजना लागू की गयी है। किन्तु पूरी योजना पर ठीक से अमल नहीं किया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को संसाधन ही उपलब्ध नहीं है। जिससे वे निर्धन परिवार के बच्चों तक पौष्टिक आहार पहुंचा सके। गरीब परिवार के बच्चों की घोर उपेक्षा की जा रही है। केवल स्कूलों में आहार देकर खानापूरी की जा रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका में उठाये गये मुद्दों पर विस्तृत व्योरा पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 24 मार्च को होगी। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक

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