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राज्य विधिज्ञ परिषद् की आपात बैठक में देवेन्द्र मिश्र नगरहा के खिलाफ कार्यवाही की मांग

प्रयागराज, 31 जनवरी (हि.स.)। राज्य विधिज्ञ परिषद प्रयागराज, उ.प्र के कार्यालय में रविवार को अध्यक्ष रोहिताश्व अग्रवाल की अध्यक्षता में एक आपात बैठक हुई। जिसमें निर्णय लिया गया कि विवादित सदस्य देवेन्द्र मिश्र नगरहा एवं उनके साथियों के खिलाफ धारा 35 अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। यह जानकारी राज्य विधिज्ञ परिषद् उ.प्र के चेयरमैन रोहिताश्व अग्रवाल ने पत्रकारों को देते हुए बताया कि बीते 26 जनवरी को नेशनल फ्लैग कोड व नेशनल फ्लैग प्रिवेंशियल एक्ट के विरूद्ध यदि बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी, जानकी शरण पाण्डेय, अखिलेश अवस्थी, जय नारायण पाण्डेय, देवेन्द्र मिश्र नगरहा व अमरेन्द्र नाथ सिंह द्वारा जबरन कार्य किया गया है तो निश्चित रूप से वैधानिक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने देवेन्द्र मिश्र नगरहा की डिग्री पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन यहां से उनकी पत्रावली गायब है, जिसकी मूल कॉपी तो उनके पास होगी। जिसे वह प्रमाण के रूप में पेश कर सकते हैं। अध्यक्ष ने कहा कि इस सम्बन्ध में राज्य विधिज्ञ परिषद् की विधिक समिति को प्रेषित किया गया है। समिति द्वारा जांच किये जाने के उपरान्त उक्त विषय पर निर्णय लिया जायेगा। इस दौरान उपाध्यक्ष अंकज मिश्रा, सदस्य राघवेन्द्र सिंह, हरिशंकर सिंह, अब्दुल रज्जाक खां, इमरान माबूद खां, मधुसूदन त्रिपाठी, अरूण कुमार त्रिपाठी, अजय गौड़, प्रशान्त सिंह अटल, परेश मिश्र, प्रदीप कुमार सिंह, शिव किशोर गौड़ आदि उपस्थित रहे। हिन्दुस्थान समाचार/विद्या कान्त-hindusthansamachar.in

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