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कोरोना संक्रमण में कमी पर कोर्ट संतुष्ट

गाइडलाइंस पालन कड़ाई से कराने का निर्देश प्रयागराज, 01 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना पीड़ितों की संख्या व मौतों में गिरावट पर संतोष प्रकट किया और कहा कि ऐसा पुलिस की कड़ाई व मास्क पहनने के कारण सम्भव हुआ। किन्तु कोर्ट ने कोरोना वापसी की खबरों को देखते हुए गाइडलाइंस पालन जारी रखने का निर्देश दिया है। कोविड संक्रमण मामले को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कहा कि लोग नार्मल लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं। दैनिक काम पर जा रहे हैं। साथ ही कोविड गाइडलाइंस को भूल रहे हैं, जिसका पालन अब भी जरूरी है। कोर्ट ने पुलिस को सौ फीसदी मास्क पहनना अनिवार्य रखने के लिए निगाह रखने का निर्देश दिया है। कहा कि मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूले। यह देखे कि शादी समारोह सहित कहीं भी भीड़ न इकट्ठी होने पाये। भीड़ नियंत्रित करे और उल्लंघन पर दंडित करे। हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल खुल रहे हैं, वहां भी गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किया जाय। मास्क व सोसल डिस्टेन्सिंग का ख्याल रखा जाए। खुले में खाने का सामान न बेचे। पैकेट में घर ले जाकर खाये और रेस्टोरेंट में सोसल डिस्टेन्सिंग बनाये रखी जाय। वकीलों की हड़ताल के चलते केस की सुनवाई चेंबर मे हुई। अखबारों की खबरों को कोर्ट ने संज्ञान में लिया। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक

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