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कोर्ट ने एक कुंतल गांजा के साथ पकड़े गए दो मुल्जिमों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास

— अभियुक्तों पर न्यायालय ने दो-दो लाख रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया ललितपुर, 17 फरवरी (हि.स.)। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पास्को एक्ट द्वितीय) में विचाराधीन विगत दो वर्ष पूर्व पिकप गाड़ी में लेकर जा रहे एक कुन्तल गांजे सहित पकड़े गये दो मुल्जिमों न्यायाधीश ने 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास व दो-दो लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी। पुलिस ने मुल्जिमों को हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया हैं। घटना की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी रामनरेश राजपूत ने बताया कि विगत 19 मार्च 2019 की दोपहर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार वर्मा अपनी टीम के साथ लोकसभा चुनाव के चलते वाहन सुरक्षा अभियान चला रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मुखबिर की सूचना पर सौर ऊर्जा प्लांट बाउण्ड्री के सामने सुनसान स्थान पर दबिश देकर सामने से आ रही डीसीएम क्रमांक डीएल वन एलएम 3498 को रोकने का प्रयास किया तो चालक डीसीएम को भगाने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम ने रोक लिया। तलाशी के दौरान डीसीएम के अंदर प्लास्टिक की पांच बोरियों में एक कुन्तल चार किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों ने अपने नाम तेगबहादुर पुत्र चन्द्रपाल निवासी मीरापुर बजीरगंज बंदायू व अभिषेक कुमार पुत्र नरेन्द कुमार निवासी भूपेन्द्रपुरी मोदीनगर गाजियाबाद बताये। पुलिस ने गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के खिलाफ चार्जसीट तैयार कर इस मामले को न्यायालय में सौंप दिया था। बुधवार को हुयी निर्णायक सुनवाई के दौरान पेश किये गये गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने मुल्जिमों पर दो-दो लाख रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड जमा न करने पर 6-6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी। पुलिस ने मुल्जिमों को हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/कुंदन-hindusthansamachar.in

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