अदालत का फरमान : एक फरवरी को कोट में पेश हो पीएफआई का पांचवां सदस्य रऊफ शरीफ
अदालत का फरमान : एक फरवरी को कोट में पेश हो पीएफआई का पांचवां सदस्य रऊफ शरीफ दो डिप्टी डायरेक्टर ने जिला जेल में बंद पीएफआई के सदस्यों के लिये बयान मथुरा, 17 जनवरी(हि.स.)। एडीजे प्रथम की अदालत ने फिर से एसटीएम द्वारा लगाए गए बी-वारंट पर जेल में बंद पीएफआई सदस्यों के पांचवें साथी रऊफ शरीफ को एक फरवरी को कोर्ट में पेश करने का आदेश शनिवार जारी कर दिये है, वहीं ईडी टीम ने अदालत से अनुमति ले बीती देरशाम पीएफआई के तीन सदस्यों के बयान दर्ज किए है, जबकि आलम के नहीं लिये बयान। यह जानकारी डीजीसी शिवराम तरकर ने दी है। गौरतलब हो कि हाथरस रेप कांड के दौरान पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) के चार सदस्यों को मांट पुलिस ने अक्टूबर20 गिरफ्तार किया था। उन पर विदेशी फंडिंग से देश में दंगे भड़काने की साजिश रचने के आरोप हैं। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने इनके पांचवें साथी रऊफ शरीफ को केरल से 12 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। वह वर्तमान में केरल की अरनाकुलम जेल में बंद है। एसटीएफ के जांच अधिकारी राकेश पालीवाल ने एक जनवरी को एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की अदालत में बी-वारंट के लिए आवेदन किया था। शनिवार को फिर से जांच अधिकारी ने बी-वारंट के लिए अदालत में आवेदन किया। इस पर कोर्ट ने एक फरवरी को पीएफआई सदस्यों के साथी को पेश करने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी ओर पीएफआई के सदस्य कप्पन सिद्दकी, अतीकुर्रहमान और मसूद से जेल में पूछताछ कर बयान दर्ज करने के लिए ईडी के डिप्टी डायरेक्टर विनय वालियान ने शनिवार को अपर जिला जज प्रथम की अदालत में प्रार्थनापत्र दिया था। अदालत से अनुमति जिला जेल अधीक्षक शैलैंद्र कुमार मैत्रेय को दिखा ईडी के डिप्टी डायरेक्टर विनय वालियान और पवनीश सिंह ने सिरोही अतिकुर्रहमान, सिद्दीकी और मसूद से पूछताछ की और बयान दर्ज किए। जबकि ईडी की टीम ने चौथे आरोपी आलम से कोई पूछताछ नहीं की। रविवार डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि पीएफआई सदस्यों के साथी को एक फरवरी को अदालत में पेश करने का आदेश शनिवार को कर दिए है। हिन्दुस्थान समाचार/महेश-hindusthansamachar.in