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पाक्सो एक्ट में कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सुनाई सजा

कानपुर, 29 जनवरी (हि.स.)। तीन साल पहले छह वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दर्ज हुए मुकदमें में पाक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रेमशंकर ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद के आदेश दिए हैं। नवाबगंज थाना क्षेत्र निवासी ग्रामीण ने एक मई 2017 को थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा था कि उनकी छह वर्षीय पुत्री नलकूप के पास खेल रही थी। गांव नगला छेदा निवासी नरवीर सिंह वहां से पुत्री को उठाकर झोपड़ी में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुत्री के रोने की आवाज सुनकर वह व आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपित मौके से भाग गया। मुकदमे की सुनवाई पाक्सो अधिनियम के फास्ट ट्रैक न्यायालय में हुई। एडीजीसी तेज सिंह राजपूत व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने दुष्कर्म व पाक्सो अधिनियम में अभियुक्त को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद के आदेश दिए। हिन्दुस्थान समाचार/महमूद/मोहित-hindusthansamachar.in

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