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कोरोना का कहर, जिलाधिकारी के आदेश के बाद गंगा घाटों पर पसरा सन्नाटा

— गंगाघाटों पर शाम चार बजे से सुबह 06 बजे तक आम आदमी का आना-जाना प्रतिबंधित वाराणसी,12 अप्रैल (हि.स.)। जिले में कोरोना के कहर को देख सोमवार से जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देश पर गंगाघाटों पर शाम चार बजे से सुबह छह बजे तक आम आदमी के आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश के पालन में पुलिस अफसर जवानों के साथ घाटों पर अपरान्ह तीन बजे से ही गश्त करने लगे। अफसर लाउड हेलर से लोगों को शाम चार बजे के पहले ही घाट छोड़ देने की अपील करने लगे। पुलिस के सख्त तेवर को देख लोग चार बजे के पहले ही घाटों से लौटने लगे। चार बजते-बजते घाटों पर सन्नाटा पसर गया। जिन घाटों पर लोग शाम चार बजे के बाद चहलकदमी करते देखे गये। पुलिस ने उन्हें सख्ती से खदेड़ दिया। इस दौरान जो लोग घाटों पर अनावश्यक बिना मास्क के नज़र आये पुलिस ने उन पर लाठियां भी बरसाई। जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किया था कि गंगाघाटों पर सोमवार से प्रातः छह बजे से पूर्व तथा सायंकाल 04.00 बजे के बाद आम आदमी का जाना प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंध से गंगा आरती के आयोजकों, उनके न्यूनतम अर्चक, घाट पर स्थित घरों के नागरिक, नाविक, नाव से यात्रा करने वाले पर्यटक मुक्त रहेंगे। निर्देश में अन्तिम संस्कार करने वाले तथा उनके साथ आये सीमित संख्या में लोग प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिलाधिकारी के अनुसार पर्यटक नाव का प्रयोग घाट पर चढ़ने व उतरने के लिए करेंगे। वे किसी भी दशा में घाट पर नहीं रूकेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/श्रीधर

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