पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की याचिका पर फैसला सुरक्षित
पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की याचिका पर फैसला सुरक्षित

पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की याचिका पर फैसला सुरक्षित

प्रयागराज, 08 जुलाई (हि.स)। नोएडा के चीफ इंजीनियर रहे यादव सिंह की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनो पक्षों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। यादव सिंह के खिलाफ गाजियाबाद में अपने दोस्तों को बाजारी मूल्य कही अधिक कीमत पर सात ठेके देकर सरकार को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करायी गयी है। 10 फरवरी 20 को सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया है। यादव सिंह का कहना है कि सीबीआई ने निर्धारित अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की है। इसलिए उसे अवैध निरूद्धि से मुक्त किया जाय या जमानत पर रिहा किया जाय। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने की। सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय यादव का कहना है कि कोविड 19 लाक डाउन के कारण अदालतें बंद थी। 8 जून को जिला अदालतें खुली तो गाजियाबाद की सी बी आई अदालत भी बैठी। इसी दिन चार्जशीट दाखिल कर दी गयी। अनावश्यक देरी नहीं की गयी है। इसे समय से दाखिल माना जाय। जबकि याची का कहना है कि सीबीआई समय से चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाय और अवैध निरूद्धि रद्द की जाय। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in

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