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मुख्य अभियंता विद्युत वितरण ओपी यादव तलब

अवमानना आरोप निर्मित करेगी कोर्ट प्रयागराज, 27 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम प्रयागराज के मुख्य अभियंता ओ.पी यादव के खिलाफ अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए 2 फरवरी को हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुख्य अभियंता ने हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत आदेश पारित कर याची को कई याचिकाएं दायर करने को विवश किया, जो अनुचित है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने कृष्ण कान्त उर्फ उमा शंकर की अवमानना याचिका पर दिया है। याची के पिता शोभनाथ कुशल श्रमिक की सेवाकाल में मृत्यु हो गयी। याची ने आश्रित कोटे में नियुक्ति की माग की। सुनवाई न होने पर दाखिल याचिका में कोर्ट ने प्रत्यावेदन तय करने का निर्देश दिया। प्रत्यावेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि कोर्ट ने नियुक्ति करने पर स्पष्ट निर्देश नही दिया है। जिसे फिर से चुनौती दी गई। कोर्ट की फटकार के बाद आदेश वापस ले लिया गया किन्तु नियुक्ति नही की गयी। अवमानना याचिका पर कोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए मुख्य अभियंता को तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/विद्या कान्त-hindusthansamachar.in

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