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अचार हत्या काण्ड में सगे भाई को उम्र कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा

बस्ती, 01 मार्च (हि.स.)। जिले के कलवारी थाना क्षेत्र में 13 नवम्बर, 2016 को अचार के लिए हुए विवाद में एक भाई ने अपने सगे भाई को चाकू से गोद कर मार डाला था। उस मामले में सोमवार को आरोपित सगे भाई को जिला न्यायाधीश विनोद कुमार ने उम्र कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामले मे पिता ने अपने बेटे के खिलाफ गवाही देकर अपनी बहू को न्याय दिलाया है। सोमवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णानन्द पाण्डेय ने यहां यह जानकारी देते हुए कहा है कि कलवारी थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव में 13 नवम्बर, 2016 को सीमा तिवारी (मृतक की पत्नी), सन्दीप तिवारी (मृतक), राम चन्द्र त्रिपाठी (मृतक के पिता), विजय प्रकाश तिवारी उर्फ जय प्रकाश तिवारी (हत्यारोपित) सभी एक साथ खाना खा रहे थे। उसी बीच विजय प्रकाश तिवारी उर्फ जय प्रकाश तिवारी (हत्यारोपित) ने खाना खाते समय सीमा तिवारी (मृतक की पत्नी) से अचार मांगा। अचार घर में न होने पर उसने मना कर दिया। इसी बीच गाली-गलौज हुआ और उग्र होकर विजय ने अपने सगे भाई सन्दीप तिवारी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि हत्या पिता और पत्नी के सामने हुआ था। इस मामले में कलवारी थाना की पुलिस ने आरोपति के विरुद्ध धारा 302 व आम्र्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में सोमवार को जिला जज विनोद कुमार ने हत्यारोपित को उम्र कैद के साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसमें पिता ने गवाही देकर बहू को न्याय दिलवाया है। हिन्दुस्थान समाचार/महेंद्र

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