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बिजनौर : हत्या के दोषी भाई को आजीवन कारावास

जौनपुर, 10 अप्रैल (हि.स.)। जफराबाद थाना क्षेत्र निवासी विकास चौहान की चाकू मारकर हत्या करने वाले बड़े पिता के लड़के मुन्ना चौहान को अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने शनिवार को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया है। जुर्माने में से 40 हजार रुपये वादी को देने का आदेश हुआ। वादी मुकदमा शिवाजी चौहान ने जफराबाद थाने पर एफ आईआर दर्ज कराया था। 18 जून 2014 की शाम वादी के बड़े पिताजी के लड़के सतीश चौहान व भोला चौहान निवासी वाराणसी एक व्यक्ति के साथ आए थे। तीनों के कहने पर छोटा भाई विकास चौहान (22) उनके साथ गया। नदी के किनारे जोगीवीर बाबा मंदिर के पास तीनों ने विकास को मारपीटकर चाकू से मार कर घायल कर दिया। जिला चिकित्सालय ले जाते समय विकास ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। गवाहों के बयान में अवैध संबंध को लेकर हत्या की बात प्रकाश में आई। कोर्ट ने दोषी मुन्ना चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हिन्दुस्थान समाचार/विश्व प्रकाश

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