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स्कूलों व रिहायशी भवनों के सामने नाइट मार्केट व वेन्डिंग जोन पर रोक

पुलिस थानों के सामने सड़क से जब्त वाहनों को शिफ्ट करने का निर्देश प्रयागराज, 24 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों व रिहायशी इलाकों में वेन्डिंग जोन व नाइट मार्केट खोलने पर रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस थानों के सामने सड़क पर खडे जब्त वाहनों को अन्यत्र शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने डीजीपी को कोरोना नियंत्रण के लिए सौ फीसदी मास्क की अनिवार्यता को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया और कहा है कि कम से कम अगले तीन माह तक मास्क पहनकर निकलने की अनिवार्यता को लागू किया जाय। कोर्ट ने जिलाधिकारी व एसएसपी प्रयागराज को माघ मेले में मास्क पहनकर आने व रहने की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पीडीए द्वारा नगर निगम की जमीनों पर अवैध निर्माण हटाने के बाद दुबारा अतिक्रमण न होने पाये, इसकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोविड 19 संक्रमण व पार्किंग व्यवस्था को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि वैक्सिनेशन में अभी समय लगेगा, ऐसे में ढिलाई न बरती जाय। कोर्ट ने एसआरएन अस्पताल के पोस्ट कोरोना वार्ड मे वाई-फाई उपलब्ध कराने तथा मास्क पहनने पर जोनल अधिकारी का हलफनामा मांगा है। और कहा है कि कोरोना रोगी ठीक होने के बाद इलाज के दौरान मास्क नहीं पहन रहे हैं। कोर्ट ने एम्बुलेंस में आक्सीजन मशीन रखने को कहा है ताकि कोरोना मरीज को ठीक होने पर घर छोड़ते समय परेशानी न हो। कोर्ट ने कहा कि केन्द्र सरकार ने वैक्सिनेशन फेज 1 फेज 2 की जानकारी दी कि फेज 1 मे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर व फेज 2 मे 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जायेगी। किन्तु यह नहीं बताया कि फेज 2 कब शुरू होगा। कोर्ट ने कहा कि योजना कि जानकारी के साथ बेहतर हलफनामा दाखिल किया जाय। पीडीए ने कोर्ट को बताया कि 6 व्यावसायिक संस्थानों की अंडर ग्राउंड पार्किंग बहाल की गयी है। 8 नर्सिंग होम व अन्य संस्थानों में भी अंडर ग्राउंड पार्किंग बहाल की गयी है। कोर्ट ने चंदन शर्मा व शुभम् द्विवेदी कोर्ट कमिश्नर को इसका मुआयना कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है और कहा है कि ऐसे प्रतिष्ठानों के सामने पार्किंग न होने पाये। वाहन पार्किंग में खड़े किये जाय। कोर्ट ने राज्य सरकार को पीडीए अधिकारियों को अतिक्रमण हटाते समय पुलिस संरक्षण देने को कहा है। अधिवक्ता विशाल तलवार ने शहर मे हो रहे निर्माण में मानकों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। इस पर कोर्ट ने पीडीए से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 5 फरवरी को होगी। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in

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