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बलरामपुर : मिलावटी शराब बेचने वालों पर हो गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई - मंडलायुक्त

बलरामपुर, 24 मार्च (हि.स.)। होली और अगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन तैयारी शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराये जाने को लेकर बुधवार को समीक्षा बैठक हुई। इसमें डीएम, एसपी सहित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजुद रहे। बैठक में मंडलायुक्त ने कोविड-19 से बचाव की समीक्षा करते हुए दूसरे राज्यों से आ रहे व्यक्तियों का शत प्रतिशत सैंपलिग व कांटेक्ट ट्रेसिंग किये जाने का निर्देश सीएमओ को दिए। ग्राम एवं शहरी निगरानी समिति को सक्रिय किए जाने तथा पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के द्वारा कोविड से बचाव को लेकर जागरूक किए जाने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने बिना मास्क के घूमने फिरने वालों के विरुद्ध जुर्माने की कार्यवाही किए जाने का निर्देश दिया। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन की समीक्षा के दौरान मंडल आयुक्त ने सभी मतदान स्थल पर मूलभूत सुविधाओं का भौतिक सत्यापन करा समस्त मतदान स्थल पर सुविधाएं प्रदान किए जाने का निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने कहा कि मतगणना स्थल उन्ही स्थलों को बनाया जाए जिनके चारों तरफ बाउंड्री वॉल हो। मतदान केंद्रों पर भीड़ भाड़ इकट्ठा ना होने पाए। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, इसके लिए मतदाताओं के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की जाए। गेहूं खरीद की समीक्षा में मंडलायुक्त ने पर्याप्त मात्रा में बोरो की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने, क्रय केंद्रों पर फ्लैक्स लगाए जाने एवं गेहूं बेचने वाले किसानों के लिये क्रय केंद्र पर पेयजल की व्यवस्था एवं छायादार बैठने की व्यवस्था किए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कोचिंग खोले जाने की समस्त तैयारियां पूर्ण कर लिए जाने का निर्देश दिया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत हो कार्रवाई अवैध शराब व मिलावटी शराब प्रवर्तन कार्य की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने अवैध शराब व मिलावटी शराब विक्रय में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ गुंडा एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट लगाए जाने का निर्देश दिए हैं। कहा कि यदि कोई देसी शराब की लाइसेंसी दुकान पर अवैध शराब की बिक्री पाई जाती है तो उसका लाइसेंस तुरंत निरस्त करते हुए एफआईआर किया जाए एवं भविष्य में कभी लाइसेंस ना प्रदान किया जाए। हिन्दुस्थान समाचार/प्रभाकर

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