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बलरामपुर : बिना अनुमति सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रशासन ने लगाई रोक

जनपद मेें लगातार कोरोना के बढ़ते मामलें पर जिला प्रशासन ने की सख्ती बलरामपुर, 25 मार्च (हि.स.)। त्यौहारों में प्रवासी कामगारों के वापस लौटने के बाद जनपद मेें पुनः कोविड 19 का प्रसार तेजी से होने लगा है। जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। जिस पर जिला प्रशासन ने गुरुवार को सख्ती दिखाते हुए बिना अनुमति जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगाते हुए कोरोना से बचाव के निर्देशों का कड़ाई से पालन के जाने का आदेश जारी किया है। जिले में अब कोविड 19 प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए सरकारी अनुमति प्राप्त कर ही सार्वजनिक आयोजन व जुलूस का आयोजन किया जा सकेगा। जिलाधिकारी श्रुति ने गुरूवार को जारी आदेश में कहा कि जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक पूजा स्थलों, सरकारी कार्यालयों, मॉल, होटल, रेस्टोरेन्ट, दुकानों, बाजारों, विद्यालयों, अस्पतालों, बैंको, स्टेडियम सहित सभी प्रतिष्ठानों पर कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु गाइडलाइन का पालन करना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक, अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे अपरिहार्य परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकलेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को फेस कवर या मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति को थोड़े-थोड़े अन्तराल पर हाथों को साबुन से धोना अथवा सेनेटाइजर का प्रयोग करना आवश्यक होगा। प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर यथासम्भव एक दूसरे से कम से कम 06 फिट की दूरी बनाये रखेंगे। सभी भवनों व इमारतों में प्रवेश से पूर्व हाथों को साबुन से धोना या एल्कोहल युक्त सेनिटाइजर से कीटाणुरहित किया जायेगा। मुंह एवं नाक को खांसते या छींकते हुए टिश्यू पेपर या रूमाल से पूरी तरह से ढकना चाहिए। प्रयोग के बाद टिश्यू-पेपर आदि को उचित तरीके से( डस्टबिन आदि में) फेंका जाय। अपने स्वास्थ्य का स्वयं निरन्तर पर्यवेक्षण करते हुए किसी प्रकार की बीमारी के सम्बन्ध में तत्काल स्वास्थ्य हेल्पलाइन नं0 18001805145 पर सम्पर्क करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। सभी को आरोग्य सेतु तथा आयुष कवच ऐप का प्रयोग करना आवश्यक होगा। पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम, माइक से सभी व्यक्तियों व आगन्तुकों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के बारे में जागरूक किया जाएगा। दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहक एक दूसरे से सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखेंगे। दुकान पर सेनेटाईजर, हाथ धोने का साबुन तथा पर्याप्त जल की व्यवस्था रखेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी पर्व, त्यौहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरों में प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी, कर्मी की तैनाती की जाएगी, जो ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि बाहर से आने वाले लोग अपनी-अपनी जांच करवाएं तथा जांच का परिणाम आने तक अपने घर में रहेंगे। कोविड हेल्प डेस्क को फिर से सक्रिय किया जाएगा। इन्फ्रारेड थर्मामीटर एवं पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करते हुए लक्षण युक्त लोगों की पहचान की जाएगी। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़-भाड़ न होने दी जाए और इस हेतु पुलिस द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं। जब भी कोई बंदी जेल से बाहर जाए तो कारागार प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों का अनुपालन हो तथा जब बंदी वापस आए तो उसकी कोविड जांच करा ली जाए। प्रशासनिक अनुमति के बाद ही होंगे सार्वजनिक कार्यक्रम किसी भी सामूहिक कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन करेगा। किसी प्रकार के जुलूस इत्यादि प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही आयोजित किए जाएंगे। गुरूवार को भी मिले 10 केस, अब तक 68 पाॅजिटिव जिला सूचना कार्यालय से मिली विज्ञप्ति के अनुसार जिले में गुरूवार को 10 और कोविड के केस पाये गये हैं, इसके साथ ही जिले में अब कुल 68 एक्टिव केस हो गये हैं। तुलसीपुर तहसील के ललिया, गुलरिहा हिसामपुर, शिवपुरा, श्रीनगर, बलरामपुर के भीखपुर, घोसियना मोहल्ला, नई बस्ती, गैजहवा, बेलहा में केस पाये गये हैं। जिले में कुल पाॅजिटिव केसों की संख्या 2300 हो गई है जबकि 2196 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। यहां पर कोविड से मरने वालों की संख्या 36 है। हिन्दुस्थान समाचार/प्रभाकर/दीपक

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