ballia-life-imprisonment-for-six-including-father-son-in-triple-murder-case
ballia-life-imprisonment-for-six-including-father-son-in-triple-murder-case

बलिया : तिहरे हत्याकांड में पिता-पुत्र समेत छह को आजीवन कारावास

- पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा बलिया, 09 अप्रैल (हि.स.)। दो वर्ष पहले हुए तिहरे हत्याकांड में पिता-पुत्र समेत छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इन सभी पर दहेज के लिए 22 जून 2018 की रात में 28 वर्षीय रमिता व उसके दो मासूम बच्चों एक वर्ष के संदीप व पांच साल की संध्या की गला दबा कर हत्या करने का आरोप था। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में मनियर थाना में दहेज हत्या समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय नितिन कुमार ठाकुर ने शुक्रवार को हत्या के अपराध में सुनील चौहान पुत्र अच्छेलाल चौहान, विनोद पुत्र अच्छेलाल, अच्छेलाल पुत्र मिश्री, शांति पत्नी अच्छेलाल, पुष्पा पत्नी विनोद निवासीगण नन्हागंज जिगनी चौहान बस्ती थाना मनियर व मुनरी उर्फ मनोरमा पत्नी जितेन्द्र निवासी महावीरगंज थाना सुखपुरा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही आठ हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी दिया। इस मामले में मिशन शक्ति अभियान के तहत मानिटरिंग सेल, लोक अभियोजक सुधीर कुमार मिश्रा ने पैरवी की। हिन्दुस्थान समाचार/पंकज

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in