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जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत मंजूर, सत्र न्यायालय ने 7 साल की दी है सजा

प्रयागराज, 27 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जानलेवा हमले के आरोपी की सजा के खिलाफ अपील पर दाखिल जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। याची 30 जुलाई 19 से जेल मे बंद है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष चंद ने राजपुर बदायू के शेरा उर्फ शेर सिंह व पान सिंह की अपील पर दिया है। अधिवक्ता का कहना है कि विचारण न्यायलय ने घायल गवाहों के साक्ष्य पर ठीक से विचार नहीं किया है। नौ लोगों ने फायर किया है। दो लोगों को गोली लगी है। किसकी गोली लगी, स्पष्ट नहीं है। विचारण के दौरान याची ने जमानत का दुरूपयोग नहीं किया है। अपील की निकट भविष्य मे सुने जाने की संभावना नही है। इसलिए जमानत पर रिहा किया जाय। कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए रिहा होने के एक माह के भीतर जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन./दीपक

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