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दहेज हत्या आरोपी की जमानत मंजूर

प्रयागराज, 26 फरवरी (हि.स.)। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने दहेज हत्या व उत्पीड़न के आरोपी जौनपुर के आलोक शुक्ल की जमानत मंजूर कर ली है। इनके खिलाफ जौनपुर के लाइन बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी। अधीनस्थ न्यायलय ने दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। जिसे अपील में चुनौती दी गयी है। शुक्रवार को यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने दिया है। अधिवक्ता का कहना था कि मृतका ने फांसी लगा ली। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। दाह संस्कार में शिकायतकर्ता मृतका के चाचा भी शामिल थे। प्राथमिकी देरी से दर्ज की गयी है। कोर्ट ने याची की मां बहन को बरी कर दिया है और अपील की शीघ्र सुनवाई की संभावना नही है। इसलिए जमानत पर रिहा किया जाय। कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए अधीनस्थ न्यायलय द्वारा लगाये गये जुर्माने पर रोक लगा दी है। हिन्दुस्थान समाचार/आरएन

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