जनपदीय रिसोर्स पर्सन नियुक्ति के सम्बंध में आवेदन प्रारम्भ
औरैया, 12 फरवरी (हि. स.) ।उ० प्र० शासन के खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग के शासनादेश के अनुसार केंद्र पोषित "पीएम एफएमई- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना" के अंतर्गत जिला/क्षेत्रीय स्तर पर लाभार्थियों को हैंड-होल्डिंग सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्टेट नोडल एजेंसी द्वारा जनपदीय रिसोर्स पर्सन नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। जिला उद्यान अधिकारी ने जानकारी दी है कि जनपदीय रिसोर्स पर्सन के चयन हेतु योग्यता निर्धारित की गई है। जिसके अंतर्गत प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य अभियंत्रण में डिप्लोमा/डिग्री। प्रौद्योगिकी उन्नयन, नए उत्पाद विकास, गुणवत्ता आश्वासन, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को परामर्शी सेवाएं प्रदान करने में 3-5 वर्ष का अनुभव। यदि खाद्य प्रौद्योगिकी में योग्य व्यक्ति उपलब्ध ना हो तो, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, बैंकिंग, डीपीआर तैयार करने और प्रशिक्षण में अनुभव रखने वाले व्यक्ति लिए जा सकते हैं। रिसोर्स पर्सन व्यक्तिगत इकाइयों और समूहों को डीपीआर तैयार करने के लिए, बैंक से ऋण लेने, एफएसएसएआई के खाद्य मानकों, उद्योग आधार, जीएसटी पंजीयन आदि आवश्यक पंजीयन एवं लाइसेंस प्राप्त करने जैसे हैंडहोल्डिंग सेवाएं प्रदान करेंगे। प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध कराई गई सहायता के आधार पर रिसोर्स पर्सन का भुगतान बैंक से उसको ऋण की स्वीकृति के उपरांत किया जाएगा। प्रत्येक रिसोर्स पर्सन को रु० 20000/- प्रति बैंक ऋण स्वीकृति के दर से भुगतान किया जाएगा। स्वीकृति राशि के सापेक्ष 50% का भुगतान बैंक से ऋण की स्वीकृति के पश्चात और शेष 50% राशि का भुगतान उद्योग को जीएसटी एवं उद्योग आधार पंजीयन प्राप्त होने तथा एफएसएसएआई मानकों के अनुपालन, परियोजना के क्रियान्वयन तथा प्रशिक्षण द्वारा प्रदान करने के पश्चात किया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी के अनुसार जनपद हेतु उपरिवर्णित अहर्ता एवं अनुभव धारण करने वाले अभ्यर्थियों का जनपद में व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से प्रस्ताव उपलब्ध कराने का एवं इनके चयन के संबंध में अग्रसर कार्यवाही के लिए अनुरोध किया है। हिन्दुस्थान समाचार / सुनील/मोहित-hindusthansamachar.in