टाइपिंग में शून्य व माइनस अंक पाने वालों के चयन पर जवाब तलब
प्रयागराज, 13 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टाइपिंग टेस्ट में शून्य व माइनस अंक पाने वालो के चयन को उचित ठहराने पर महानिबंधक कार्यालय से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने विनीत कुमार व चार अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने अन्य अभ्यर्थियों को भी याचिका में पक्षकार बनने की छूट दी है। याचियों ने टाइप मे शून्य अंक पाने वालों के चयन के औचित्य पर सवाल उठाये हैं। कहा गया है कि इनका किस कार्य के लिए चयन किया गया है। और याचियों को टाइपिंग टेस्ट में अधिक अंक पाने के बावजूद भी चयनित नहीं किया गया है। कोर्ट ने पूछा जो टाइप में माइनस अंक पाये हैं उनको किसलिए और क्यों चयनित किया गया है। कोर्ट ने सक्षम अधिकारी को अगली सुनवाई के समय रिकार्ड के साथ उपस्थित रहने का भी आदेश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन-hindusthansamachar.in