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पारिवारिक पेंशन न देने पर नगर आयुक्त से जवाब तलब

प्रयागराज, 20 फरवरी (हि.स.)। नगर निगम के रिटायर्ड कर्मचारी के परिवार को पारिवारिक पेंशन न देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त कानपुर नगर से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने उनको व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है कि किस वजह से पेंशन नहीं दी जा रही है। मिथलेश सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है। याची के अधिवक्ता गोपालजी खरे का कहना था कि याची के पति 2014 में रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। विभाग की ओर से नो ड्यूज का प्रमाणपत्र भी दिया गया। दो जून 2019 को उनका निधन हो गया। याची ने पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया था। नगर निगम के अधिवक्ता का कहना था कि याची की ओर से कुछ कागजात नहीं दिए गए हैं, इसलिए पारिवारिक पेंशन नहीं बन सकी है। कोर्ट का कहना था कि वह यह समझ पाने में असमर्थ हैं कि जब नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है तो पारिवारिक पेंशन कैसे रोकी जा सकती है। इस पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए नगर आयुक्त को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका पर 15 मार्च को अगली सुनवाई होगी। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक

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