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कोरोना काल में वादकारी के उपस्थित न होने पर प्रतिकूल आदेश पारित नहीं होगा : जनपद न्यायाधीश

वाराणसी, 09 अप्रैल(हि.स.)। धर्म नगरी काशी में कोरोना वायरस के रौद्र रूप को देख जनपद न्यायाधीश ओम प्रकाश त्रिपाठी ने शुक्रवार को कहा कि बिना मास्क के किसी को भी न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने अधिवक्ताओं से सहयोग की अपील कर कहा कि अति आवश्यक होने पर ही वादकारियों को न्यायालय परिसर में बुलाएं। न्यायालय कक्ष में कम से कम संख्या में तथा पुकार कराए जाने पर ही उपस्थित हो। किसी भी वादकारी अथवा अधिवक्ता के उपस्थित न आने पर पत्रावली में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि लंबित मुकदमों में साक्षी का बयान लेखबद्ध नहीं किया जा रहा है, साक्षीगण अग्रिम आदेश मिलने के उपरांत ही न्यायालय में साक्ष्य के लिए उपस्थित हो। उन्होंने कहा कि किसी भी वादकारी अथवा अधिवक्ता के उपस्थित न आने पर पत्रावली में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा। जनपद में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के कारण उच्च न्यायालय इलाहाबाद से प्राप्त निर्देशों के क्रम में ये सावधानी जरूरी है। उन्होंने वादकारियों से कहा कि न्यायालय परिसर में अति आवश्यक कार्य होने पर ही उपस्थित हो एवं मास्क व सैनिटाइजर का अवश्य प्रयोग करें । शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करें। हिन्दुस्थान समाचार/श्रीधर

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