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रिश्वत न देने पर कनेक्शन काटने का आरोप

कोर्ट ने एमडी से मांगी जांच रिपोर्ट प्रयागराज, 11 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता व टीम के खिलाफ एक हजार रूपये रिश्वत न देने पर कनेक्शन काटने की शिकायत पर की गयी कार्यवाही की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि के प्रबंध निदेशक को जांच कर 22 फरवरी को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बिजली चेकिंग टीम के सदस्य लाइनमैन की पिटायी करने की दर्ज एफआईआर के तहत याची के विरुद्ध उत्पीडनात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने राम स्वरूप व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि 25 दिसम्बर 20 को लाइनमैन ने कहा एक हजार रूपये जेई के लिए दो नहीं तो झूठा फंसा देंगे। 26 दिसम्बर को इसकी शिकायत एसपी ललितपुर व बिजली मंत्री से की गई। याची के एक हजार रूपये न देने पर उसका कनेक्शन काट दिया गया। याची की शिकायत के चार दिन बाद जेई ने एफआईआर दर्ज करायी। जिसमें याची पर लाइनमैन देशराज की पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि घटना के चार दिन बाद क्यों एफआईआर दर्ज करायी गयी है और घटना की शिकायत पर क्या कार्रवाई की गयी है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/विद्या कान्त-hindusthansamachar.in

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