फर्जी दस्तावेज बना पेंशन भुगतान कर लाखों हड़पने के मामले मे सीजेएम मथुरा से रिपोर्ट तलब

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प्रयागराज, 12 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मरे लोगों के नाम फर्जी दस्तावेज बनाकर पेंशन भुगतान करने के मामले में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ शिकायतकर्ता की आपत्ति पर फैसला न लेकर लटकाये रखने पर सीजेएम मथुरा से 10 दिन में रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने माधव सिंह की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि याची जनता अगेंस्ट करप्शन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। उसने खंड विकास अधिकारी गोवर्धन, ग्राम पंचायत अधिकारी बछगांव, ग्राम प्रधान व सिंडीकेट बैंक प्रबंधक के खिलाफ मिलीभगत व धोखाधड़ी से मृतकों (अपात्र लोगों) के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर पेन्शन भुगतान कर लाखों रूपये हड़प जाने के आरोप में मगोरा थाने मे एफआईआर दर्ज करायी है। पुलिस ने इस मामले में एफआर दाखिल कर रफा-दफा करने की कोशिश की है। सीजेएम की अदालत में याची ने प्रोटेस्ट दाखिल की। कहा गया कि नवम्बर 19 में दाखिल अर्जी पर फैसला न लेकर लटकाये रखा गया है। जिस पर यह याचिका दायर की गई है। याचिका की सुनवाई 22 फरवरी को होगी। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in

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