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लाइसेंसी शस्त्रधारकों से 80 प्रतिशत कारतूस के खोखे जमा कराये जायें- डीएम

बांदा, 19 फरवरी (हि.स.)।आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनपद के शस्त्र विक्रेताओं की बैठक में जिला मजिस्ट्रेट बांदा आनन्द कुमार सिंह ने कहा कि गृह विभाग के शासनादेश के अनुसार क्रय किये गये कारतूसों के दुरुपयोग को रोकने के लिये क्रय करते समय लाइसेंसी से 80 प्रतिशत कारतूस के खोखे अनिवार्य रूप से जमा कराये जायें। उन्होंने कहा कि 01 जनवरी, 2020 से अब तक लाइसेंस धारियों द्वारा क्रय किये गये कारतूसों की सूचना शीघ्र उपलब्ध कराये, सूचना देते समय शस्त्र विक्रेता स्वयं भौतिक सत्यापन करने के बाद की सूचना उपलब्ध करायें। साथ ही जो भी शस्त्र विक्रेता का लाइसेंस नवीनीकरण नहीं है, वो शीघ्र नवीनीकरण करा लें। जिला मजिस्ट्रेट बांदा के द्वारा सेफ कस्टडी को चुस्त दुरूस्त रखने के कठोर निर्देश दिये गये। सेफ कस्टडी में जमा करने वाले शस्त्रों की सूचना प्रत्येक दिन शाम को व्हाटसअप के द्वारा तथा साप्ताहिक सूचना विवरण पत्र के माध्यम से देने के निर्देश दिये। उन्होंने शस्त्र विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए आगाह किया गया कि किसी भी विक्रेता के द्वारा नियमों के उल्लघंन करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा निर्धारित सीमा से अधिक कारतूस न बेचने के निर्देश दिये गये।बैठक में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा, नगर मजिस्ट्रेट केशवनाथ गुप्ता सहित समस्त शस्त्र विक्रेता उपस्थित रहें। हिन्दुस्थान समाचार/अनिल

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