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प्रधान के लिए 75 हजार व जिला पंचायत सदस्य खर्च करेंगे डेढ़ लाख रुपए

मेरठ, 08 अप्रैल (हि.स.)। जिलाधिकारी के. बालाजी ने बताया कि चुनाव आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च सीमा तय कर दी है। इससे ज्यादा खर्च करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के. बालाजी ने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए दस हजाररुपए, ग्राम प्रधान के लिए 75 हजार रुपए, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए 75 हजार रुपए और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव खर्च डेढ़ लाख रुपए निर्धारित किया गया है। नामांकन के लिए सदस्य ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची में, ग्राम प्रधान के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची में, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए संबंधित क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में तथा सदस्य जिला पंचायत के लिए संबंधित जिला पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा सदस्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत पद के उम्मीदवार को किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की देयता का बकायेदार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र में लगे शपथ पत्र में कोई भी मिथ्या व अपूर्ण जानकारी न दें। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सफेद, प्रधान ग्राम पंचायत के लिए हरा, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नीला व सदस्य जिला पंचायत के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा। उन्होंने बताया कि सभी मतपत्र एक ही बैलेट बाॅक्स में मतदाताओं द्वारा डाले जाएंगे। हिन्दुस्थान समाचार/कुलदीप

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