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बिजली चोरी के आरोपित पर लगा 1.45 लाख अर्थदंड

जौनपुर, 10 अप्रैल (हि.स.)। मड़ियाहूं कोतवाली थाना क्षेत्र के राजापुर निवासी दिलीप दुबे को अपर सत्र न्यायाधीश ने विद्युत चोरी के आरोप में दोषी पाते हुए शनिवार को उसे 1.45 लाख अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख रुपये उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को देने का आदेश हुआ। उपखंड अधिकारी एसपी पांडेय द्वारा 22 फरवरी, 2006 को 11.30 बजे दिन ग्राम राजापुर मड़ियाहूं में अपने विभाग के अन्य कर्मचारियों के साथ संयुक्त चेकिंग की गई, जिसमें दिलीप दूबे अपने मकान में बिजली के मेन पोल से तार जोड़कर आटा चक्की व स्पेलर चलाता पाया गया। अवैध रूप से विद्युत उपभोग करते पाए जाने पर आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। विद्युत विभाग के अधिवक्ता राज कपूर श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि आरोपित ने 1,45,564 रुपये की राजस्व हानि किया। कोर्ट ने आरोपित को अर्थदंड से दंडित किया। हिन्दुस्थान समाचार/विश्व प्रकाश

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