स्कूल व्याख्याता भर्ती में वरिष्ठता और परिलाभ नहीं देने पर शिक्षाधिकारियों को नोटिस
स्कूल व्याख्याता भर्ती में वरिष्ठता और परिलाभ नहीं देने पर शिक्षाधिकारियों को नोटिस

स्कूल व्याख्याता भर्ती में वरिष्ठता और परिलाभ नहीं देने पर शिक्षाधिकारियों को नोटिस

जयपुर, 26 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2015 में अभ्यर्थियों को वरिष्ठता और वेतन परिलाभ नहीं देने पर शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश मनोज सैनी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने अक्टूबर 2015 को हिंदी सहित 18 विषय के लिए व्याख्याता भर्ती निकाली। जिसकी परीक्षा में एक ही दिन ली गई। वहीं भर्ती में गणित और रसायन विज्ञान सहित अन्य विषयों के अभ्यर्थियों को अक्टूबर 2016 में नियुक्ति दी गई। जबकि हिंदी स्कूल व्याख्याता पद पर याचिकाकर्ताओं को जून 2017 में नियुक्ति मिली। जिसके चलते उन्हें प्रधानाचार्य की वरिष्ठता सूची में एक साल कनिष्ठ मान लिया गया। याचिका में कहा गया कि एक भर्ती में अलग-अलग समय नियुक्त अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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