स्कूल फीस मामले में कमेटी की रिपोर्ट पेश होने तक हाईकोर्ट करेगी अंतरिम फीस निर्धारित
स्कूल फीस मामले में कमेटी की रिपोर्ट पेश होने तक हाईकोर्ट करेगी अंतरिम फीस निर्धारित

स्कूल फीस मामले में कमेटी की रिपोर्ट पेश होने तक हाईकोर्ट करेगी अंतरिम फीस निर्धारित

जयपुर, 23 अक्टूबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि निजी स्कूलों की सत्र 2020-21 की फीस निर्धारित करने के संबंध में गठित कमेटी की रिपोर्ट पेश होने तक हाईकोर्ट अंतरिम रूप से फीस का निर्धारण करेगी। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार व अन्य की अपील पर दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि सत्र 2020-21 की फीस निर्धारित करने के लिए कमेटी का गठन किया जा चुका है। ऐसे में कमेटी की रिपोर्ट पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि तब तक कमेटी को अंतरिम रूप से फीस निर्धारित करनी चाहिए। इसका विरोध करते हुए स्कूल संगठन की ओर से कहा गया कि एकलपीठ ने 70 फीसदी ट्यूशन फीस लेने के आदेश दिए थे। ऐसे में एकलपीठ के आदेश के विपरीत कमेटी आदेश नहीं दे सकती। इसलिए खंडपीठ को ही अंतरिम रूप से फीस तय करनी चाहिए। इस पर खंडपीठ ने कमेटी की रिपोर्ट आने तक अंतरिम रूप से फीस निर्धारित करना तय किया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 7 सितंबर को स्कूल संचालकों को ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूल करने की छूट दी थी। इस आदेश को राज्य सरकार व अन्य की ओर खंडपीठ में चुनौती दी गई है। खंडपीठ ने गत दिनों एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए फीस निर्धारण के लिए राज्य सरकार को कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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