सहायक वन संरक्षक भर्ती में बीडीएस अभ्यर्थी पात्र क्यों नहीं-हाईकोर्ट

सहायक वन संरक्षक भर्ती में बीडीएस अभ्यर्थी पात्र क्यों नहीं-हाईकोर्ट
सहायक वन संरक्षक भर्ती में बीडीएस अभ्यर्थी पात्र क्यों नहीं-हाईकोर्ट

जयपुर, 24 सितम्बर(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख कार्मिक सचिव और प्रमुख वन सचिव सहित आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि सहायक वन संरक्षक भर्ती में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के अभ्यर्थी को पात्र क्यों नहीं माना गया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश विनोद कुमार मदान की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता तनवर अहमद ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 4 अप्रैल 2018 को सहायक वन संरक्षक पद के लिए भर्ती निकाली थी। वहीं गत जनवरी माह में आयोग ने नए सिरे से आवेदन मांग लिए। याचिका में कहा गया की भर्ती में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को भी पात्र पाना गया है। ऐसे में बीडीएस पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। बीडीएस कोर्स में अभ्यर्थी बायोलॉजी, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी आदि विषय पढ़ता है। इसलिए ऐसा अभ्यर्थी निश्चित रूप से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स से बेहतर है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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