रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसम्बर, नहीं भरा तो 10 हजार जुर्माना
रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसम्बर, नहीं भरा तो 10 हजार जुर्माना

रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसम्बर, नहीं भरा तो 10 हजार जुर्माना

बीकानेर, 27 दिसम्बर (हि.स.)। कोरोना महामारी की वजह से आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर रखी गयी है इसके लिए केंद्र सरकार बाकायदा स्लैब भी जारी कर चुकी है जिससे कम टैक्स की दरों का फायदा रिटर्न भरने वालों को मिलेगा। ध्यान इस बात का रखना होगा कि आयकरदाता नई व्यवस्था मेें रहेगा या पुरानी में। 31 दिसम्बर के बाद रिटर्न फाईल करने पर करदाता को दस हजार रुपए लेट फीस चुकानी होगी। हालांकि 5 लाख रुपए तक की आय वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस के तौर पर केवल एक हजार रुपए ही देने होते हैं, ज्यादा आय वालों पर यह राशि बढ़ जाती है। सीए नन्दकिशोर गोयल का कहना है कि इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार सभी टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाईल करना जरुरी है, इसके फायदे भी कई है जैसे समय से पहले यदि आपने रिटर्न दाखिल कर दिया तो किसी तरह की गलती को सुधारने का मौका आखिरी तारीख तक मिल जाता है। इनकम टैक्स रिफंड भी जल्दी मिलता है। उधर बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के उपाध्यक्ष अनिल सोनी झूमरसा ने कोरोना काल के दौरान उत्पन्न हुई विभिन्न प्रकार की समस्याओं और कठिनाईयों को देखते हुए आयकर व जी.एस.टी. की तिथियों को आगे बढ़ाने की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की है। सोनी ने कहा कि आयकर रिटर्न भरने की तिथि 31 मार्च 2021 रखी जाएगी तो व्यापारियों, उद्योगपतियों को कुछ राहत मिलेगी। हिन्दुस्थान समाचार/राजीव/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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