भूतपूर्व सैनिकों का तीन दिन में जारी करें परिणाम
भूतपूर्व सैनिकों का तीन दिन में जारी करें परिणाम

भूतपूर्व सैनिकों का तीन दिन में जारी करें परिणाम

जयपुर, 21 जुलाई ( हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी को आदेश दिए हैं कि वह वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2018 में भूतपूर्व सैनिकों का परीक्षा परिणाम तीन दिन में जारी करे। इसके साथ ही अदालत ने मामले में स्कूल और रेंज आवंटन करने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि कार्मिक विभाग के गत 18 मई के परिपत्र के अनुसार शिक्षक भर्ती में रेंज और स्कूल आवंटन में भूतपूर्व सैनिकों को वरियता देने का प्रावधान है। वहीं दूसरी ओर आरपीएससी ने भूतपूर्व सैनिकों का परिणाम जारी किए बिना ही 22 जुलाई से दूसरे सफल अभ्यर्थियों को रेंज और स्कूल आवंटन करना तय किया है। जिसके चलते याचिकाकर्ता के हित प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में विभाग की ओर से की जा रही आवंटन प्रक्रिया को रोका जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने रेंज और स्कूल आवंटन पर रोक लगाते हुए भूतपूर्व सैनिकों का तीन दिन में परिणाम जारी करने को कहा है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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