बाडेबंदी के दौरान कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन को लेकर जांच के आदेश
बाडेबंदी के दौरान कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन को लेकर जांच के आदेश

बाडेबंदी के दौरान कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन को लेकर जांच के आदेश

जयपुर, 12 सितम्बर (हि.स.)। आमेर की निचली अदालत ने दिल्ली रोड स्थित होटल में विधायकों की बाडेबंदी के दौरान कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन को लेकर सीएम अशोक गहलोत सहित 112 लोगों के खिलाफ पेश परिवाद को जांच के लिए आमेर थाना पुलिस को भेजा है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को जांच नतीजा अविलंब अदालत में पेश करने को कहा है। अदालत ने यह आदेश ओमप्रकाश की ओर से पेश परिवाद पर दिए। परिवाद में कहा गया कि गया कि कोरोना संक्रमण के चलते देश में हजारों लोगों की मौत हो गई है। वहीं केन्द्र और राज्य सरकार ने गाइड लाइन जारी कर संक्रमण रोकने के लिए लोगों को एकत्रित होने पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद गत 19 जून को राज्य सभा चुनाव के समय मुख्यमंत्री गहलोत ने विधायकों की एक होटल में बाडेबंदी की थी। वहीं गत 13 जुलाई से एक बार फिर दर्जनों विधायकों को एक साथ रखा गया। इस दौरान गाइड लाइन की पालना भी नहीं की गई। जबकि गाइन लाइन की पालना नहीं करने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान है। परिवाद में कहा गया कि कोरोना संक्रमण काल में पचास लोग बिना अनुमति एकत्रित नहीं हो सकते, वहीं दूसरी ओर निजी होटल में विधायकों सहित कुल करीब दो सौ लोग एक साथ एकत्रित हुए। इनमें कई लोगों की उम्र साठ साल से अधिक भी थी। इनके यहां एकत्र करने की किसी अधिकारी से अनुमति भी नहीं ली गई है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले को जांच के लिए आमेर थाने में भेज दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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