बम कांड के अभियुक्त को स्थाई और मिर्धा अपहरण कांड के अभियुक्त को मिला विशेष पैरोल
बम कांड के अभियुक्त को स्थाई और मिर्धा अपहरण कांड के अभियुक्त को मिला विशेष पैरोल

बम कांड के अभियुक्त को स्थाई और मिर्धा अपहरण कांड के अभियुक्त को मिला विशेष पैरोल

जयपुर, 29 सितम्बर(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने समलेटी बम कांड मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे अभियुक्त पप्पू उर्फ सलीम को स्थाई पैरोल के साथ ही राजेन्द्र मिर्धा अपहरण कांड में उम्रकैद की सजा काट रहे अभियुक्त दया सिंह लाहोरिया को चार सप्ताह के विशेष पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश दोनों अभियुक्तों की ओर से दायर पैरोल याचिकाओं पर अलग-अलग सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाकर्ता पप्पू उर्फ सलीम की ओर से कहा गया कि वह 23 साल से जेल में बंद हैं। उसे अब तक दो बार नियमित पैरोल मिल चुकी है। जिसके बाद उसने तय समय पर समर्पण किया था। वहीं उसका जेल में आचरण भी अच्छा रहा है। इसके अलावा 14 साल की सजा पूरी होने के बार बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा किया जा सकता है। ऐसे में याचिकाकर्ता को स्थाई रूप से पैरोल पर रिहा किया जाए। राजेन्द्र मिर्धा अपहरण कांड में उम्रकैद की सजा काट रहे अभियुक्त दया सिंह लाहोरिया की ओर से कहा गया कि प्रकरण में सह अभियुक्त हरनेक सिंह को 28 दिन का विशेष पैरोल दिया जा चुका है। याचिकाकर्ता जेल में 22 साल से अधिक समय बिता चुका है। ऐसे में उसे भी विशेष पैरोल पर रिहा किया जाए। गौरतलब है कि 22 मई 1996 को दौसा के समलेटी गांव में पास रोडवेज बस में हुए विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में बांदीकुई कोर्ट ने 29 सितंबर 2014 को याचिकाकर्ता को आजीवन कारावास सुनाया था। वहीं 17 फरवरी 1995 को राजेन्द्र मिर्धा के अपहरण के मामले में दया सिंह लाहोरिया को वर्ष 1997 में अमेरिका से प्रत्यर्पित कर लाया गया था। अदालत ने लाहोरिया को आजीवन कारावास और उसकी पत्नी सुमन को पांच साल की सजा सुनाई थी। जबकि अभियुक्त हरनेक सिंह को बाद में आजीवन कारावास दिया गया था। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक-hindusthansamachar.in

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