बजरी के अवैध खनन पर हाईकोर्ट ने लिया स्वप्रेरित प्रसंज्ञान
जयपुर, 19 सितम्बर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में बडे पैमाने पर हो रहे बजरी के अवैध खनन और खनन माफियाओं की ओर से खनन रोकने वाले दस्ते पर आए दिन हमले की घटनाओं पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान ले लिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में मुख्य सचिव, प्रमुख खान सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए दिए। अदालत ने राज्य सरकार को पांच दिन में शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि प्रदेश में अवैध बजरी खनन रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि प्रदेश में न केवल बडे पैमाने पर बजरी का अवैध खनन हो रहा है, बल्कि खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि वे इसे रोकने वाले दल पर फायरिंग तक कर रहे हैं। ऐसे में मामले को तत्काल गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्टया मामले में राज्य सरकार को गहरी जांच करने की जरूरत है। अदालत ने अवैध खनन के मामले में जांच के लिए कमेटी गठित करने की मंशा जताते हुए महाधिवक्ता से जांच करने में सक्षम लोगों के नाम पेश करने को कहा है। वहीं अदालत ने कोर्ट में सहायता के लिए अधिवक्ता शोभित तिवाड़ी को न्यायमित्र बनाया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 24 सितंबर को रखते हुए अवैध खनन के संबंध में दायर अन्य याचिका को इसके साथ सूचीबद्ध करने को कहा है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in