प्रमुख स्वास्थ्य सचिव सहित प्रधानाचार्य को नोटिस: साक्षात्कार में शामिल होने के आदेश
प्रमुख स्वास्थ्य सचिव सहित प्रधानाचार्य को नोटिस: साक्षात्कार में शामिल होने के आदेश

प्रमुख स्वास्थ्य सचिव सहित प्रधानाचार्य को नोटिस: साक्षात्कार में शामिल होने के आदेश

जोधपुर, 27 अगस्त (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सीनियर रेजीडेंट (फोरेंसिक विज्ञान) पद के साक्षात्कार में शामिल करने के दिये अंतरिम आदेश जारी किए है। इस संबंध में प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य) सहित प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। रिट याचिका में याची डॉ. कानाराम पटेल की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने बताया कि याची वर्तमान में जिला अस्पताल केकड़ी अजमेर में पदस्थापित है। और उसने फॉरेंसिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन स्नाकोत्तर डिग्री कर रखी है और नियमानुसार सहायक प्रोफेसर पद के लिए एक वर्ष का सीनियर रेजिडेंट पद पर अनुभव आवश्यक है। डॉ एस एन मेडिकल कॉलेज जोधपुर द्वारा 22 अगस्त 20020 को विज्ञप्ति जारी कर सीनियर रेसिडेंट पद के लिए 27 अगस्त 2020 को साक्षात्कार नियत किया लेकिन सरकार द्वारा चिकित्सा अधिकारियों को सीनियर रेसिडेंट पद के लिए हो रहे साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही किया जा रहा है जिस कारण याची सीनियर रेसिडेंट पद के लिए हो रहे साक्षात्कार में सम्मिलित नही हो सकता। याची की ओर से बताया गया कि याची वर्ष 2013 से चिकित्सा अधिकारी पद पर कार्यरत हैं और सभी योग्यता रखता है लेकिन अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में इंटरव्यू में भाग नही ले सकता। याची की ओर से यह भी बताया गया कि सीनियर रेजिडेंट पद पर नियुक्त होने से सरकार को अनुभवी डॉक्टर भी मिलेगा और सरकार को कोई भी वित्तिय हानि भी नहीं होंगी। जस्टिस दिनेश मेहता ने याची के तर्कों से सहमत होते हुए याची को विज्ञप्ति 22 अगस्त के अनुशरण में इंटरव्यू में शामिल होने का अंतरिम आदेश दिया और उसके इंटरव्यू में शामिल होने को रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रखा है। आगामी सुनवाई 4 सप्ताह बाद नियत की है। हिन्दुस्थान समाचार/सतीश / ईश्वर-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in