पीपीपी मोड पर संचालित पीएचसी में लगे कर्मचारियों को हटाने पर रोक
पीपीपी मोड पर संचालित पीएचसी में लगे कर्मचारियों को हटाने पर रोक

पीपीपी मोड पर संचालित पीएचसी में लगे कर्मचारियों को हटाने पर रोक

जयपुर, 08 अगस्त (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीपीपी मोड पर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लगे एएनएम, जीएनएम, प्रयोगशाला सहायक और कम्प्यूटर ऑपरेटर्स सहित सफाई कर्मचारियों को हटाने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश अशोक गौड ने यह आदेश विनीत कुमार मिश्रा व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता गत कई सालों से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्लेसमेंट एजेन्सी के जरिए काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ किसी तरह की शिकायत भी नहीं है। वहीं उन्होंने कोरोना संक्रमण में भी बेहतरीन काम किया है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग प्लेसमेंट एजेन्सी का काम सही नहीं बताकर याचिकाकर्ताओं को एक माह का नोटिस देकर हटा रही है। याचिका में कहा गया कि प्लेसमेंट एजेन्सी की गलती का खामियाजा याचिकार्ताओं को नहीं भुगताया जा सकता। याचिकाकर्ताओं का काम संतोषजनक होने के चलते इन्हें पद से हटाना गलत है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को हटाने पर रोक लगा दी है। इसी तरह अदालत ने अस्थाई रूप से नियुक्त चिकित्सकों को हटाने पर भी रोक लगाई है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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