पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

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जयपुर, 03 सितम्बर (हि.स.)। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-8 ने पत्नी के सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त पति झम्मन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने मृतका के बच्चों को पीडित प्रतिकर स्कीम का लाभ देने को कहा है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 23 फरवरी 2019 को मृतका पूजा और अभियुक्त के बीच किसी बात को लेकर झगडा हो गया था। इतने में अभियुक्त ने पत्थर से पूजा के सिर पर वार कर दिया। जिससे चलते उसकी मौत हो गई। वहीं झगडे की सूचना मिलने पर मृतका का जीजा तेज सिंह मौके पर पहुंचा। जहां घर से थोडी दूरी पर पूजा की लाश पडी थी और सिर से खून बह रहा था। इस पर तेज सिंह की ओर से खो-नागोरियान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप-hindusthansamachar.in

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