थानाधिकारी सहित अन्य के खिलाफ प्रसंज्ञान
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जयपुर, 10 सितम्बर (हि.स.)। शहर की निचली अदालत ने चोरी के आरोपी को अवैध रूप से हिरासत में रखकर मारपीट करने और अदालत को गलत जानकारी देने पर झोटवाडा थाने के एसएचओ विक्रमसिंह, एएसआई मूलसिंह व सत्यपाल सिंह व सिपाही निजामुद्दीन सहित अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही अदालत ने आदेश की कॉपी डीजीपी को भेजी है। गौरतलब है कि गत बीस जुलाई की रात झोटवाडा थाना इलाके में स्थित बेकरी की दुकान में चोरी करते हुए चोर को पकडा गया था। पुलिस पर आरोप है कि अफसरों ने मिलीभगत कर आरोपी को अवैध रूप से हिरासत में रखकर मारपीट की और करीब डेढ दिन बाद अदालत के समक्ष पेश किया। वहीं अदालत की ओर से मामले में स्पष्टीकरण मांगने पर मिथ्या जानकारी पेश की गई। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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