जयपुर नगर निगम ग्रेटर चुनाव एक नवम्बर को, प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने झौंकी ताकत

जयपुर नगर निगम ग्रेटर चुनाव एक नवम्बर को, प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने झौंकी ताकत
जयपुर नगर निगम ग्रेटर चुनाव एक नवम्बर को, प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने झौंकी ताकत

जयपुर,30 अक्टूबर(हि.स.)। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के 150 वार्डों के लिए मतदान एक नवंबर को होने जा रहे है, जिसके चलते 48 घंटे पहले प्रचार- प्रसार दौर थम गया है और सार्वजनिक सभा पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र के लिए चुनाव प्रचार का शुक्रवार को आखिरी दिन होने के कारण सभी प्रत्याशियों ने प्रचार में ताकत झौंक दी। प्रचार- प्रसार थमने से पूर्व वार्डो में चौपहिया और बाइक रैली निकाल कर वोट डालने की अपील करते दिखे। अब सभी प्रत्याशी अगामी दो दिन तक घर- घर जाकर मतदाताओं से सम्पर्क कर वोट डालने की अपील की। वहीं इस बार वार्डों का आकार छोटा होने के कारण प्रत्याशी घर घर संपर्क कर अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। ग्रेटर निगम के अधिकतर प्रत्याशी घर घर घर संपर्क का फॉर्मूला अपना रहे हैं ताकि अपने पक्ष में अधिक से अधिक समर्थन जुटाया जा सके। निगम चुनाव में जयपुर हेरिटेज की तुलना में जयपुर ग्रेटर निगम के प्रत्याशियों को प्रचार के लिए दो दिन अधिक मिले हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में एक नवम्बर को चुनाव होना है,जो सुबह साढे सात बजे से शाम साढे पांच बजे तक मतदान होगा। इस बार कोरोना महामारी के चलते एक घंटे का समय मतदान के लिए बढ़ाया गया है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के 150 वार्डो में 686 प्रत्याशी अपने किस्मत आजमा रहे है। इनमें 200 प्रत्याशी कांग्रेस व भाजपा के है और इसके अलावा निर्दलीय व बसपा, आरएलपी समेत अन्य पार्टियों के उम्मीदवार है। जिला प्रशासन द्वारा एक नवम्बर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है ताकि नगर निगम जयपुर ग्रेटर के आम चुनाव 2020 में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके। जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) एवं जिला कलेक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने बताया कि मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय पर पूरी होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। इस दौरान लाउडस्पीकरों का उपयोग वर्जित है एवं मतदान दिवस पर कोई भी अभ्यर्थी मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में अपना निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं कर सकेगा। वहीं इसके अलावा किसी भी मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह अथवा नारे दर्शाते हुए पोस्टर या बैनर नहीं लगाए जाएंगे। मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाए जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है। जिसका आकार 2 गुणा 5 फीट से अधिक नहीं होगा। कोई भी अभ्यर्थी मतदान केन्द्र व इसकी 100 मीटर की परिधि में किसी मतदाता से मत संयाचना नहीं कर सकेगा और न ही अपने कार्यकर्ताओं को करने देगा। अभ्यर्थी द्वारा स्थापित किए जाने वाले निर्वाचन बूथों पर अधिकतम एक मेज व एक कुर्सी लगाई जा सकेगी और ऐसे बूथ पर छाया के लिए छाता या त्रिपाल लगाया जा सकता है, लेकिन साइडों में कनात या टेन्ट लगाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे निर्वाचन बूथों का उपयोग अभ्यर्थी द्वारा केवल मतदाता पहचान पर्ची का वितरण करने के लिए ही किया जाएगा। मतदाता पहचान पर्चियों पर मतदाता का नाम, मतदाता सूची का क्रमांक, वार्ड संख्या एवं मतदान केन्द्र का नाम ही अंकित हो सकेगा। अन्य किसी प्रकार का लेख उस पर अंकित नहीं होगा। वहीं अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे निर्वाचन बूथों पर भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जाए और ऐसे किसी व्यक्ति को वहां खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जाए जिसने अपना मत दे दिया हो। अभ्यर्थियों के कैम्प साधारण होने चाहिए। उन पर कोई पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाए। कैम्पों में खाद्य पदार्थ पेश नहीं किए जा सकेंगें। मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या जाने के लिए वाहनों के उपयोग, मतदान केन्द्र में या उसके आस-पास अनुचित आचरण करना, मतदान की कार्यवाही में बाधा डालना जैसे कार्य आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माने जाएंगे। अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्र के बाहर बनाए जाने वाले बूथ पर अपने स्तर से सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी एवं मतदाताओं की सहायता के कार्य में संलग्न व्यक्तियों द्वारा पूरे समय मास्क का उपयोग किया जाएगा। ऐसे बूथ पर अनावश्यक भीड़ नहीं हो इसके लिए एक बार में केवल एक व्यक्ति या मतदाता ही खड़ा हो सकेगा। कारोना के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करनी होगी। इन बूथों पर किसी प्रकार की प्रचार सामग्री नहीं रखी जाएगी। इन निर्देशों की पालना नहीं करने पर अभ्यर्थी के निर्वाचन बूथ को हटा दिया जाएगा एवं आयोग की सम्बन्धित अधिसूचना के प्रावधानों सहित अन्य सुसंगत कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा नगर निगम जयपुर ग्रेटर के सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुए 5 किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में 30 अक्टूबर को शाम साढे पांच बजे से 1 नवम्बर 2020 को शाम साढे पांच बजे तक सूखा दिवस भी घोषित कर दिया गया है। उक्त अवधि में इस आदेश की अनुपालना पुलिस उपायुक्त, पुलिस आयुक्तालय तथा जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर, ग्रमीण द्वारा सुनिश्चित किया गया है। 150 वार्डों में पांच हजार पुलिसकर्मी होंगे तैनात जयपुर अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश ने बताया कि सौ वार्ड में चुनाव पूर्ण कराने के बाद अब एक नवम्बर को 150 वार्ड में चुनाव कराए जाने हैं। इसके लिए थानों की पुलिस, पुलिस लाइन का जाब्ता, आरएसी का जाब्त और होमगार्ड के जवानों को मिलाकर करीब पांच हजार से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की जानी है ताकि चुनाव पूरी तरह से शांति पूर्ण तरीके से होंं। दो दिन बाद होने वाले चुनाव से पहले ही संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथ चुन लिए गए हैं। इन बूथों पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया जाना है। बताया जा रहा है कि करीब दो हजार बूथों पर यह चुनाव होना है और इनमें से करीब तीन सौ पचास बूथों को फिलहाल संवेदनशील और अतिसंवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। गौरतलब है कि नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र पांच विधानसभा क्षेत्र सांगानेर, बगरू,मालवीय नगर, झोटवाडा और विद्याधर नगर से मिलकर बना है। हिन्दुस्थान समाचार/दिनेश-hindusthansamachar.in

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