चयन के बावजूद भूतपूर्व सैनिक को नियुक्ति क्यों नहीं
चयन के बावजूद भूतपूर्व सैनिक को नियुक्ति क्यों नहीं

चयन के बावजूद भूतपूर्व सैनिक को नियुक्ति क्यों नहीं

जयपुर, 04 नवम्बर(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 में चयन के बावजूद भूतपूर्व सैनिक को नियुक्ति नहीं देने पर शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी किए हैं। इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखने को कहा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश देवीसिंह गुर्जर की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने भूतपूर्व सैनिक कोटे के तहत भर्ती में आवेदन किया। चयन के बावजूद विभाग ने उसे यह कहते हुए नियुक्ति नहीं दी कि उसने आवेदन के एक साल के भीतर सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र पेश नहीं किया। याचिका में कहा गया कि एक साल की गणना आवेदन की अंतिम तिथि से नहीं बल्कि परिणाम जारी करने की तिथि से की जाती है। याचिकाकर्ता ने परिणाम जारी होने के एक साल के भीतर सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र पेश कर दिया था। इसके बावजूद उसे नियुक्ति नहीं दी गई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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