खनिज विभाग की एमनेस्टी योजना लागू, ब्याजमाफी के साथ ही मूलराशि में भी छूट -खान मंत्री
खनिज विभाग की एमनेस्टी योजना लागू, ब्याजमाफी के साथ ही मूलराशि में भी छूट -खान मंत्री

खनिज विभाग की एमनेस्टी योजना लागू, ब्याजमाफी के साथ ही मूलराशि में भी छूट -खान मंत्री

जयपुर, 25 सितम्बर (हि.स.)। खान एवं पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया ने खनिज विभाग की विभागीय बकाया एवं ब्याज माफी की एमनेस्टी योजना लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि एमनेस्टी योजना में राज्य सरकार ने खनन पटृटाधारकों, ठेकाधारकों, सीमित अवधि के परमिटधारकों, रायल्टी बकायाधारकों, निर्माण ठेकेदारों आदि को बड़ी राहत दी है वही इस योजना से राज्य सरकार के वर्षों से बकाया राजस्व की वसूली हो सकेगी। इससे वसूली प्रयासों में लगने वाले अनावश्यक समय व धन की बचत होगी और वसूली कार्य में नियोजित मानव संसाधन का प्रोडक्टिव कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा। खान व पेट्रोलियम मंत्री भाया ने बताया कि योजना में ब्याजमाफी के साथ ही बकाया अवधि के अनुसार अलग-अलग स्लेब में मूल राशि में भी अधिकतम 90 प्रतिशत से कम से कम 30 प्रतिशत तक की राहत दी गई है। जिन बकायादारों द्वारा पूर्व में ही मूल राशि जमा करा दी गई है और केवल ब्याजराशि बकाया है उन प्रकरणों में समस्त ब्याज राशि माफ करने के लिए संबंधित खनि अभियंता व सहायक खनि अभियंता को अधिकृत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग की एमनेस्टी योजना तत्काल प्रभाव से तीन माह के लिए लागू की गई है। खनिज विभाग की एमनेस्टी योजना में 31 मार्च, 2019 तक डेडरेंट (स्थिरभाटक), सरचार्ज, आरसीसी, ईआरसीसी ठेकों, सीमित अवधि के परमिट, निर्माण विभाग के ठेकेदारों आदि में बकाया व विभाग के अन्य बकाया राशि के प्रकरणों को शामिल किया गया है। खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि खनिज विभाग की एमनेस्टी योजना 24 सितंबर से लागू कर दी गई है। इस योजना में 31 मार्च 80 तक के बकाया की मामलों में 10 प्रतिशत राशि जमा कराने, एक अप्रेल 80 से मार्च 90 तक की बकाया के मामलों में 20 प्रतिशत, एक अप्रेल 90 से 31 मार्च 2000 तक की बकाया के मामलों में 30 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर शेष मूल राशि माफ की जाएगी। इसी तरह से एक अप्रेल 2000 से 31 मार्च 2010 तक के मामलों में 50 प्रतिशत व एक अप्रेल 2010 से 31 मार्च 2019 तक के मामलों में 70 प्रतिशत राशि जमा कराने पर शेष बकाया मूल राशि व ब्याज माफ किया जा सकेगा। सीमित अवधि के परमिटधारकों व निर्माण विभाग के ठेकेदारों द्वारा 31 मार्च 19 तक पेनल्टी राशि के मांग के प्रकरणों में वास्तविक देय रॉयल्टी की तीन गुणा राशि अर्थात दो गुणा अतिरिक्त राशि जमा कराने पर शेष मूल राशि और पूरी ब्याज की राशि माफ की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार/ ईश्वर/संदीप-hindusthansamachar.in

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