कोर्ट में पैरवी के लिए मैकेनिज्म बनाए रोडवेज
कोर्ट में पैरवी के लिए मैकेनिज्म बनाए रोडवेज

कोर्ट में पैरवी के लिए मैकेनिज्म बनाए रोडवेज

जयपुर, 26 अगस्त (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि रोडवेज को कोर्ट में पैरवी के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की जरूरत है। जिससे संबंधित वकील न केवल कोर्ट में नोटिस स्वीकार कर सके, बल्कि तय समय पर निर्देश लेकर पैरवी भी कर सके। न्यायाधीश अशोक कुमार गौड ने यह आदेश मानसिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में रोडवेज के कार्यकारी निदेशक विधि हारून अली वीसी के जरिए अदालत से जुडे। उन्होंने अदालत को बताया कि रोडवेज के पास पैनल अधिवक्ताओं की सूची है। जिसमें से वकीलों को पैरवी के लिए केस आवंटित किए जाते हैं। उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि भविष्य में कोर्ट के नोटिस स्वीकार करने के संबंध में पैनल अधिवक्ताओं को दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि रोडवेज कर्मचारी को पदमुक्त करने के खिलाफ दायर याचिका में रोडवेज की ओर से जवाब पेश नहीं होने पर हाईकोर्ट ने गत सात जुलाई को नाराजगी जताते हुए रोडवेज के कार्यकारी निदेशक विधि को पेश होने के आदेश दिए थे। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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