कोचिंग क्लास बंद होने के बाद भी फीस नहीं लौटाने पर मांगा जवाब
कोचिंग क्लास बंद होने के बाद भी फीस नहीं लौटाने पर मांगा जवाब

कोचिंग क्लास बंद होने के बाद भी फीस नहीं लौटाने पर मांगा जवाब

जयपुर, 12 सितम्बर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के चलते कोचिंग क्लास बंद होने के बाद भी विद्यार्थियों को फीस नहीं लौटाने पर उच्च शिक्षा सचिव और एलन कोचिंग, कोटा सहित अन्य को नोटिस जारी किए हैं। न्यायाधीश अशोक गोड ने यह आदेश राघव सक्सैना व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता गोविन्द उपाध्याय ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने एलन कोचिंग में गत जनवरी माह में प्रवेश लेकर पूरे साल की फीस जमा करा दी थी। कोचिंग में फरवरी से लेकर 6 मार्च तक अध्ययन कराया गया। वहीं बाद में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के कारण कोचिंग क्लास बंद हो गई। याचिका में कहा गया कि एक याचिकाकर्ता की ओर से फीस जमा कराने के बाद एक दिन भी क्लास नहीं हुई। इस पर कोचिंग प्रशासन ने ऑनलाइन कक्षा में शामिल होने को कहा, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इससे इनकार कर दिया। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से फीस मांगने पर कोचिंग प्रशासन ने फीस लौटाने से इनकार कर दिया। इस संबंध में मुख्य सचिव को शिकायत भी भेजी गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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