एक जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए जीपीएफ के समान नई योजना के लिए बजट मद और प्रक्रिया निर्धारित
एक जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए जीपीएफ के समान नई योजना के लिए बजट मद और प्रक्रिया निर्धारित

एक जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए जीपीएफ के समान नई योजना के लिए बजट मद और प्रक्रिया निर्धारित

जयपुर, 19 दिसम्बर (हि.स.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 जनवरी, 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त तथा स्वायत्तशासी निकायों आदि के कर्मचारियों के लिए जीपीएफ के समान नई योजना के लिए बजट मद तथा प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस स्वीकृति के उपरान्त सम्बन्धित खातेदार आहरण वितरण आधिकारियों के माध्यम से इन नवीन मदों में राशि जमा करा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष दीपावली पर गहलोत द्वारा राज्य कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने की घोषणा की थी। उन्होंने 1 जनवरी, 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के बोनस की 25 प्रतिषत राशि नगद देने तथा षेष 75 प्रतिषत राषि जमा करने के लिए जीपीएफ के समान योजना बनाने के निर्देष दिए थे। इस घोषणा के क्रम में स्वायत्तशाषी निकाय, बोर्ड एवं निगम आदि के कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया गया है। श्री गहलोत ने इस घोषणा के क्रम में जीपीएफ के समान योजनाओं के लिए नवीन बजट मद एवं प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की है। नवीन बजट मदों में कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से भी राशि जमा कराई जा सकती है। साथ ही इसमें एरियर सहित समय-समय पर अन्य राषि भी जमा कराई जा सकती है। जमा राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। हिन्दुस्थान समाचार/ ईश्वर/संदीप-hindusthansamachar.in

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