अवकाश के बाद पुन: कार्यभार ग्रहण नहीं कराने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
अवकाश के बाद पुन: कार्यभार ग्रहण नहीं कराने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

अवकाश के बाद पुन: कार्यभार ग्रहण नहीं कराने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जयपुर, 09 सितम्बर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने झालावाड के सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत नर्सिंगकर्मी को अवकाश के बाद पुन: कार्यभार ग्रहण नहीं कराने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक, झालावाड मेडिकल कॉलेज के डीन और नर्सिंग अधीक्षक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश अशोक गौड ने यह आदेश पवन कुमार जैमिनी की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अप्रैल 2016 में अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर नर्सिंगकर्मी नियुक्त हुआ था। याचिकाकर्ता अप्रैल 2019 में आवश्यक कार्य के लिए अवकाश स्वीकृत करवाकर घर गया था। इस दौरान उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। जिसकी सूचना भी उसने उच्चाधिकारियों को दे दी। स्वास्थ्य में सुधार पर होने पर याचिकाकर्ता 14 जून 2019 को पुन: कार्यभार ग्रहण करने के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ नर्सिंग अधीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ। इस पर नर्सिंग अधीक्षक ने अस्पताल अधीक्षक से निर्देश मांगे। याचिका में कहा गया कि एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी अब तक याचिकाकर्ता को कार्यभार ग्रहण नहीं करवा गया है। जबकि वह संबंधित अधिकारियों को कई बार दस्तावेजों के साथ प्रार्थना पत्र दे चुका है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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