अब बारात निकलने पर बज सकेंगे बैण्ड-बाजे, अधिकतम 25 बाराती हो सकेंगे खुशी में शामिल
अब बारात निकलने पर बज सकेंगे बैण्ड-बाजे, अधिकतम 25 बाराती हो सकेंगे खुशी में शामिल

अब बारात निकलने पर बज सकेंगे बैण्ड-बाजे, अधिकतम 25 बाराती हो सकेंगे खुशी में शामिल

जयपुर, 11 दिसम्बर (हि.स.)। कोरोना महामारी के संक्रमणकाल में हो रही शादियों में अब दूल्हे व दुल्हन की बारात अथवा निकासी के समय बैण्ड-बाजे बज सकेंगे। राज्य के गृह विभाग ने शुक्रवार को इसमें छूट दे दी। गृह विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में बैण्ड-बाजे वालों को राज्य सरकार की ओर से शादियों के लिए अनुमत संख्या 100 की गिनती में शामिल नहीं करने का ऐलान कर दिया गया है। कुछ शर्तों के साथ बैण्ड वादकों को दी गई छूट में निकासी व तोरण के समय अधिकतम बारातियों की संख्या 25 तय कर दी गई हैं। इनके बीच भी दो गज की दूरी के नियम का पालन करना जरुरी होगा। गृह (ग्रुप-9) विभाग के शासन सचिव एनएल मीणा ने शुक्रवार शाम इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेशों में कहा गया कि कोरोना संक्रमण के दौर में राज्य सरकार ने मानव जीवन व स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षा के मद्देनजर एहतियातन कई प्रतिबंधात्मक उपायों का प्रावधान किया है। इसी के तहत 24 जून को मुख्य सडक़ों पर बारात के प्रोसेसन पर प्रतिबंध लगाया गया था। वर्तमान में सभी जिलों में धारा 144 की निषेधाज्ञा के तहत 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लागू किया गया है। गृह विभाग ने इन्हीं आदेशों में जारी प्रतिबंध में आंशिक शिथिलता देते हुए शुक्रवार को शादी समारोह में बैण्ड बाजे बजाने वालों में अधिकतम 10 से 15 व्यक्तियों को कुछ शर्तों के साथ अनुमत किया है। इस आदेश के बाद शादी समारोह के लिए अनुमत किए गए 100 मेहमानों में बैण्ड बाजे वाले शामिल नहीं माने जाएंगे। इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई है, जिनमें 6 फीट की दूरी रखने, मुंह वादक यंत्र बजाने वालों के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों के लिए मास्क लगाने की अनिवार्यता रखी गई है। साथ ही मुंह से बजाए जाने वाले सभी वाद्य यंत्रों को सैनेटाइज करने के साथ हरदम सैनेटाइजर साथ रखना होगा। बैण्ड बाजों का उपयोग राज्य में शाम 5 से रात 8 बजे तक मुख्य सडक़ों पर प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में भी विवाह स्थल के मुख्य द्वार से लेकर लॉन तक बैण्ड बाजा बजाया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में डीजे नहीं बजाया जाएगा। आदेशों में कहा गया है कि बैण्ड बाजों का उपयोग बारात की निकासी या तोरण के समय ही किया जाएगा। बैण्ड बाजे का निकासी से तोरण तक का लवाजमा अधिकतर 50 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। बारातियों व बैण्ड बाजों को इस तरह खड़ा किया जाएगा, ताकि आवागमन अवरूद्ध नहीं हो और सडक़ पर भीड़ दिखाई ना दें। बारातियों की संख्या किसी भी स्थिति में 25 व्यक्तियों से अधिक नहीं होगी और इनके बीच भी दो गज की दूरी रखी जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in