अब डीएसओ सीधे नहीं कर सकेंगे राशन की दुकान का निलम्बन
अब डीएसओ सीधे नहीं कर सकेंगे राशन की दुकान का निलम्बन

अब डीएसओ सीधे नहीं कर सकेंगे राशन की दुकान का निलम्बन

जयपुर, 24 अगस्त (हि.स.)। राजस्थान में अनियमितताओं की शिकायतों के आधार पर राशन की दुकानों का लाइसेंस निलम्बित करने तथा दुकानों के अटैचमेंट को लेकर पैमाने बदल दिए गए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव हेमंत कुमार गेरा ने सोमवार को आदेश जारी कर राशन की दुकानों के लाइसेंस निलम्बन के लिए संबंधित जिला कलक्टर की अनुमति लेने तथा किसी भी सूरत में 3 किमी से अधिक दूरी की दुकान का अटैचमेंट नहीं करने की अनिवार्यता लागू की है। खाद्य विभाग को राज्य के विभिन्न जिलों में जिला रसद अधिकारियों की ओर से राशन की दुकानों के बिना किसी गंभीर अनियमितता के निलम्बित करने, उनका अटैचमेंट अन्य दुकानों से करने, एक दुकान पर एक से अधिक दुकानों का अटैचमेंट करने, 3 किमी से अधिक दूरी पर अटैचमेंट करने तथा अटैचमेंट अधिक आवंटन वाली दुकानों से होने की शिकायतें मिली थी। इन शिकायतों पर शासन सचिव गेरा ने विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि राशन की दुकानों का निलम्बन तथा अटैचमेंट पूरी जांच के बाद ही गंभीर अनियमितता होने पर ही किया जाएगा। इसके लिए भी जिला कलेक्टर की सहमति जरुरी होगी। ऑनलाइन अटैचमेंट कर 24 घंटों में पोर्टल पर उसका इन्द्राज आवश्यक रूप से होगा। अटैचमेंट किसी भी सूरत में 6 महीने से अधिक नहीं होगा। अगर परिस्थिति के अनुसार अटैचमेंट बढ़ाना पड़े तो इसके लिए जिला कलक्टर के समक्ष कारण प्रस्तुत करना होगा। जिला रसद अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिले में किसी भी राशन की दुकान पर एक से अधिक दुकानों को अटैच नहीं किया जाएगा। उन्हें राशन की दुकान के संचालक को यह भी पाबंद करना होगा कि वह अटैच्ड दुकानदार का पोस कोड, राशन कार्ड की संख्या व यूनिट दुकान पर प्रदर्शित करें। निलम्बित दुकानदार को भी पोस मशीन अटैच्ड दुकान के संचालक को सुपुर्द करनी होगी। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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