Why was not appointed for the post of teacher despite old age
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अधिक आयु के बावजूद शिक्षक पद पर क्यों नहीं दी नियुक्ति

जयपुर, 14 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 लेवल प्रथम में कट ऑफ के बराबर अंक और अधिक आयू होने के बावजूद अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश विनोद शंकर की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि ओबीसी वर्ग के याचिकाकर्ता के सामान्य वर्ग की कट ऑफ के बराबर अंक हैं। इसके अलावा उसकी आयू भी अधिक है। इसके बावजूद भी विभाग की ओर से गत 29 दिसंबर को जारी चयन सूची में याचिकाकर्ता को शामिल नहीं किया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के कम आयु वाले दूसरे अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। ऐसे में याचिकाकर्ता को भी नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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