why-there-is-no-relaxation-in-age-limit-in-recruitment-after-27-years
why-there-is-no-relaxation-in-age-limit-in-recruitment-after-27-years

27 साल बाद निकली भर्ती में आयु सीमा में छूट क्यों नहीं

जयपुर, 03 अप्रैल(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव से पूछा है कि 27 साल बाद निकली कृषि व्याख्याता भर्ती-2018 में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट क्यों नहीं दी जा रही है। न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश धनाराम जाट की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि आरपीएससी की ओर से 13 अप्रैल 2018 को स्कूल व्याख्याता भर्ती निकाली गई। जिसमें कृषि व्याख्याता के 370 पद शामिल किए गए। भर्ती में ऊपरी आयु सीमा चालीस साल रखी गई है। याचिका में कहा गया है कि इससे पूर्व कृषि व्याख्याता की भर्ती वर्ष 1991 में निकाली गई थी। पिछले 27 साल से भर्ती नहीं निकलने से कई पात्र अभ्यर्थी आयु सीमा से बाहर चले गए। याचिकाकर्ता का वर्ष 2018 में निकाली गई भर्ती में चयन हो गया है, लेकिन आयु सीमा पार हो जाने के चलते उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही है। दोनों भर्तियों के बीच की अवधि को देखते हुए राज्य सरकार शिक्षा सेवा नियम के नियम 38 के तहत विशेष परिस्थिति को देखते हुए छूट दे सकती है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in